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    Home»उत्तराखंड»उत्तराखंड कैबिनेट: पूर्व सैनिकों का गृह कर माफ, वृद्धों-विधवाओं व दिव्यांगों को 1500 रुपये पेंशन
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    उत्तराखंड कैबिनेट: पूर्व सैनिकों का गृह कर माफ, वृद्धों-विधवाओं व दिव्यांगों को 1500 रुपये पेंशन

    adminBy adminJanuary 6, 2022No Comments3 Mins Read
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    उत्तराखंड कैबिनेट: पूर्व सैनिकों का गृह कर माफ, वृद्धों-विधवाओं व दिव्यांगों को 1500 रुपये पेंशन
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    बुधवार 5 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक में पूर्व सैनिकों का शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में गृह कर माफ करने का फैसला लिया गा है। साथ ही समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजना के तहत वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन को 1200 रुपये से 1500 रुपये प्रतिमाह बढ़ा दिया। पिछली कैबिनेट में वृद्धा व विधवा पेंशन 1400 रुपये और पति व पत्नी दोनों को पेंशन के लाभ देने का निर्णय लिया गया था। प्रदेश में 112 आयुर्वेद हॉस्पिटल में एक महिला और एक पुरुष चिकित्सक की तैनाती की जायेगी। इसके लिए कुल 224 पदों के सृजन होगा।

    कैबिनेट ने राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने की प्रक्रिया में तेजी लाने का फैसला किया। उत्तराखंड सरकार में मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि  प्रदेश सरकार 2016 से राजभवन में विचाराधीन उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के विधेयक को मंजूरी दिलाने के लिए राज्यपाल से अनुरोध करेगी ताकि इसका शासनादेश जारी हो सके। कैबिनेट ने शिक्षा मित्रों का वेतन 1500 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार करने का निर्णय लिया। इससे करीब 734 शिक्षा मित्रों को लाभ मिलेगा। कृषि और उद्यान विभाग के एकीकरण पर कैबिनेट ने सैद्धांतिक सहमति दी।

    कैबिनेट के प्रमुख फैसले

    • औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल ऊधम सिंह नगर में जो भी सड़कों की मरम्मत लोनिवि करेगा। पेयजल एवं पेयजल संस्थान में पे प्रोटेक्शन के तहत विभागीय सचिव से वेतन भुगतान होगा।
    • सरकार चीनी मिलों में मृतक आश्रितों को नौकरी देगी।
    • पेयजल और जलसंस्थान में तैनात कर्मचारियों के वेतन का भुगतान विभागीय सचिव के माध्यम से होगा।
    • गंगोलीहाट नगर पंचायत को नगर पालिका दर्जा मिलेगा।
    • आपदा प्रबंधन विभाग के तहत उत्तराखंड भूस्खलन एवं न्यूनीकरण केंद्र बनेगा।
    • पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल और रिजार्ट्स को भवन बायलॉज में छूट दी गई।
    • निजी सुरक्षा नियमावली 2021 को मंजूरी दी गई।-वित्तीय हस्त पुस्तिका में संशोधन को मंजूरी।
    • पर्यटन की दृष्टि से आवासीय भवन नीति में शिथिलता देने का निर्णय लिया गया।आईटीडीए सूचना प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण में प्रोजेक्शन मैनेजमेंट सेल बनाने का निर्णय
    • शासकीय व अशासकीय महाविद्यालय में कैरियर एडवांसमेंट नीति लाने का निर्णय
    • यूजीसी के तहत नियुक्ति में पीएचडी की अनिवार्यता के लिएसंकाय में तैनात सदस्यों के 20 प्रतिशत को अध्ययन अवकाश की अनुमति होगी।
    • नायब तहसीलदार के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक नियमावली में संशोधन कर प्रशिक्षण की अवधि जोड़ने का निर्णय
    • लक्सर के ग्राम प्रहलादपुर, शाहपुर एवं मदारपुर में 32.39 है. भूमि को सिडकुल को स्थानांतरित होगी।
    • पिटकुल, यूपीसीएल में भूमिगत लाइन, हाईटेंशन लाइन संबंधी कार्यों के लिये 1676.52 करोड़ रुपये की डीपीआर केंद्र सरकार की शर्तों पर दी जाएगी।
    • उत्तराखंड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह क सेवा (संशोधन) व उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह ख सेवा (संशोधन) नियमावली को मंजूरी।
    • एडीबी से वित्त पोषित पारेषण सुदृढ़ीकरण व वितरण सुधार कार्यक्रमके तहत फंडिंग पैटर्न को मंजूरी।

     

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