Wednesday, December 31

स्कूल बसों से होने वाले हादसों की रोकथाम और बच्चों की सुरक्षा के तहत परिवहन विभाग ने स्कूल बसों की नई गाइड-लाइन बना दी है। परिवहन मुख्यालय ने पूरे प्रदेश के लिए इसे जारी कर दिया। संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह की ओर से जारी गाइड-लाइन में चालकों को लेकर नियम कड़े किए गए हैं।

इन नियमों को देखकर अभिभावक खुद भी आश्‍वस्‍त कर सकते हैं कि आपका बच्‍चा सुरक्षित सफर कर रहा है। गाजियाबाद व देहरादून के विकासनगर में इस वर्ष हुई सड़क दुर्घटना में स्कूली बच्चों की मौत के बाद स्कूली वाहनों पर परिवहन विभाग की नींद टूटती दिख रही है। विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्कूली बच्चों की सुविधा एवं सुरक्षा के मद्देनजर गाइड-लाइन बनाई है।

आयोग की रिपोर्ट में जिक्र था कि उत्तराखंड में 80 प्रतिशत निजी स्कूलों के वाहनों में बच्चों की सुरक्षा को ताक पर रखा जा रहा है। टिप्पणीं की गई थी कि ये स्कूली वाहन न सिर्फ बच्चों की जान संकट में डाल रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन कर रहे। खबरें प्रकाशित होने के बाद राज्य सरकार ने परिवहन विभाग को स्कूल बसों के लिए गाइड-लाइन जारी करने के निर्देश दिए थे।

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