उत्तराखंड सरकार ने दरोगा और कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब विभिन्न विभागों में इन पदों पर नियुक्ति के लिए एकीकृत भर्ती नियमावली लागू होगी। गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सभी वर्दीधारी पदों—दरोगा और कांस्टेबल—की भर्तियां अब एक जैसी प्रक्रिया के तहत होंगी।
दरोगा भर्ती में शामिल पद
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उप निरीक्षक (पुलिस व अभिसूचना)
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प्लाटून कमांडर, गुल्मनायक (PAC व IRB)
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अग्निशमन द्वितीय अधिकारी
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उप कारापाल
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होमगार्ड विभाग में प्लाटून कमांडर
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वन विभाग में वन दरोगा
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आबकारी उप निरीक्षक
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युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी
कांस्टेबल भर्ती में शामिल पद
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कांस्टेबल (पुलिस, PAC, IRB)
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अग्निशामक
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बंदीरक्षक
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वन आरक्षी
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आबकारी सिपाही
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प्रवर्तन सिपाही
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सचिवालय व विधानसभा में रक्षक
नई आयु सीमा
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दरोगा भर्ती: पहले 18–28 वर्ष थी, अब बढ़ाकर 21–35 वर्ष कर दी गई है।
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कांस्टेबल भर्ती: पहले 18–22 वर्ष थी, अब बढ़ाकर 18–25 वर्ष कर दी गई है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह बदलाव युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। नई नियमावली से भर्ती प्रक्रिया और पारदर्शी बनेगी, जिससे योग्य युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।


