Dainik UjalaDainik Ujala
    What's Hot

    बड़ी ख़बर: केदारनाथ में हेलीकाप्टर हुआ क्रैश…23 महीने की बच्ची समेत सात लोगों की मौत

    June 15, 2025

    कैंची धाम में आस्था का महासैलाब: स्थापना दिवस पर लाखों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

    June 15, 2025

    IMA POP 2025: पासिंग आउट परेड आज, भारतीय सेना को मिलेंगे 419 युवा सैन्य अफसर

    June 14, 2025
    Facebook Twitter Instagram
    Sunday, June 15
    Facebook Twitter Instagram
    Dainik Ujala Dainik Ujala
    • अंतर्राष्ट्रीय
    • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • बागेश्वर
      • चमोली
      • चम्पावत
      • देहरादून
      • हरिद्वार
      • नैनीताल
      • रुद्रप्रयाग
      • पौड़ी गढ़वाल
      • पिथौरागढ़
      • टिहरी गढ़वाल
      • उधम सिंह नगर
      • उत्तरकाशी
    • मनोरंजन
    • खेल
    • अन्य खबरें
    • संपर्क करें
    Dainik UjalaDainik Ujala
    Home»उत्तराखंड»Uttrakhand: महिला और एक पुरुष कर्मचारियों को बच्चा गोद लेने पर मिलेगी अब 180 दिन की छुट्टी, आदेश जारी
    उत्तराखंड

    Uttrakhand: महिला और एक पुरुष कर्मचारियों को बच्चा गोद लेने पर मिलेगी अब 180 दिन की छुट्टी, आदेश जारी

    adminBy adminSeptember 28, 2023No Comments1 Min Read
    Facebook Twitter Pinterest WhatsApp LinkedIn Tumblr Email Telegram
    Uttrakhand: महिला और एक पुरुष कर्मचारियों को बच्चा गोद लेने पर मिलेगी अब 180 दिन की छुट्टी, आदेश जारी
    Share
    Facebook WhatsApp Twitter Email LinkedIn Pinterest

    उत्तराखंड सरकार के महिला और एक पुरुष कर्मचारियों (अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा) को बच्चा गोद लेने पर 180 दिन का अवकाश मिलेगा। शासन ने उन्हें बाल दत्तक ग्रहण अवकाश देने का आदेश जारी कर दिया है।

    एकल पुरुष कर्मचारियों को यह सुविधा पूरे सेवाकाल के दौरान एक बार ही मिलेगा। बुधवार को सचिव (वित्त) दिलीप जावलकर ने इस बाबत आदेश जारी किया। बाल दत्तक ग्रहण अवकाश ऐसी महिला कर्मचारियों को मिलेगी, जिनकी दो से कम जीवित संतानें हों और उन्होंने एक वर्ष की आयु तक के शिशु को गोद लिया हो, लेकिन यह अवकाश उन एकल पुरुष कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी कोई जीवित संतान नहीं है।

    जिन्होंने एक वर्ष तक आयु के बालक शिशु को नियमानुसार विधिक रूप से गोद लिया हो। यह शासनादेश जारी होने से पूर्व बच्चा गोद लेने वाले एकल पुरुष कर्मियों को भी अवकाश मिलेगा, लेकिन यह सुविधा गोद लिए गए बच्चे की आयु एक वर्ष होने की अवधि तक के लिए होगी। इस अवकाश के साथ अन्य प्रकार के अवकाश भी मान्य होंगे। यह मातृत्व अवकाश की तरह की मंजूर होगा।

    Share. Facebook WhatsApp Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Telegram
    admin
    • Website

    Related Posts

    कैंची धाम में आस्था का महासैलाब: स्थापना दिवस पर लाखों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

    June 15, 2025

    जनपद टिहरी की उषा, ग्रामीण महिलाओं को दे रही है रोजगार

    June 8, 2025

    अंकिता भंडारी को मिला न्याय…दोषियों कों मिली सजा, धामी सरकार की सख्ती और संवेदनशीलता ने दिलाया भरोसा

    May 30, 2025

    राशन विक्रेताओं के बकाया लाभांश भुगतान जल्द- रेखा आर्या

    May 27, 2025
    Add A Comment

    Leave A Reply Cancel Reply

    © 2025 Dainik Ujala.
    • Home
    • Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Go to mobile version