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    Home»उत्तराखंड»नगर निगम, पालिका व नगर पंचायतों में आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना
    उत्तराखंड

    नगर निगम, पालिका व नगर पंचायतों में आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना

    Amit ThapliyalBy Amit ThapliyalDecember 15, 2024No Comments2 Mins Read
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    देखें, स्थानीय निकाय की सीटों के आरक्षण सात दिन के अंदर मांगे सुझाव व आपत्ति देहरादून। शासन ने नगर निगम,पालिका और नगर पंचायतों में आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 7 की उपधारा (5) सपठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024, उत्तराखण्ड नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य की नगर निगमों,नगर पालिका व नगर पंचायत में सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु नगर प्रमुख के पदों का आरक्षण एवं आवंटन निम्नवत प्रस्तावित करते है:- उपरोक्त नगर निगमों,पालिका व नगर पंचायत प्रमुखों के पदों के प्रस्तावित आरक्षण एवं आवंटन पर सर्वसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते है। 3- प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में यदि कोई सुझाव या आपत्ति हो तो वह लिखित रूप में निदेशक, शहरी विकास विभाग, 31/62, राजपुर रोड़, निकट पाईन हॉल स्कूल, देहरादून को सम्बोधित करते हुये प्रेषित की जानी चाहिये अथवा मेल आईडी directorudd@gmail.com पर प्रेषित की जानी चाहिए। केवल उन्ही आपत्ति एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 7 दिन के भीतर प्राप्त होंगे। निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा प्राप्त सुझाव एवं आपत्तियों पर नियमानुसार सुनवाई करते हुये अपनी स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति निर्धारित समय-सीमा के अन्दर शासन को प्रेषित की जाएगी, जिस पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। महिला सीट- नगर निगम रूड़की, पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा सामान्य नगर निगम सीट- देहरादून, कोटद्वार,श्रीनगर,रुद्रपुर व काशीपुर अन्य पिछड़ी जाति महिला- हरिद्वार अन्य पिछड़ी जाति- हल्द्वानी अनुसूचित जाति- ऋषिकेश

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