Dainik UjalaDainik Ujala
    What's Hot

    चमोली: सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तराखंड सीमा का दौरा किया, सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन

    June 9, 2025

    जनपद टिहरी की उषा, ग्रामीण महिलाओं को दे रही है रोजगार

    June 8, 2025

    दर्दनाक दुर्घटना: उत्तरकाशी में अनियंत्रित पिकअप वाहन सड़क से नीचे गिरा… 2 की मौत

    June 7, 2025
    Facebook Twitter Instagram
    Monday, June 9
    Facebook Twitter Instagram
    Dainik Ujala Dainik Ujala
    • अंतर्राष्ट्रीय
    • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • बागेश्वर
      • चमोली
      • चम्पावत
      • देहरादून
      • हरिद्वार
      • नैनीताल
      • रुद्रप्रयाग
      • पौड़ी गढ़वाल
      • पिथौरागढ़
      • टिहरी गढ़वाल
      • उधम सिंह नगर
      • उत्तरकाशी
    • मनोरंजन
    • खेल
    • अन्य खबरें
    • संपर्क करें
    Dainik UjalaDainik Ujala
    Home»Uncategorized»पतंजलि को बड़ा झटका, दृष्टि आई ड्रॉप-मधुग्रिट समेत इन 14 प्रोडक्ट्स पर लगा बैन, जानें वजह
    Uncategorized

    पतंजलि को बड़ा झटका, दृष्टि आई ड्रॉप-मधुग्रिट समेत इन 14 प्रोडक्ट्स पर लगा बैन, जानें वजह

    adminBy adminApril 30, 2024No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest WhatsApp LinkedIn Tumblr Email Telegram
    पतंजलि को बड़ा झटका, दृष्टि आई ड्रॉप-मधुग्रिट समेत इन 14 प्रोडक्ट्स पर लगा बैन, जानें वजह
    Share
    Facebook WhatsApp Twitter Email LinkedIn Pinterest

    उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने 15 अप्रैल को एक आदेश जारी कर पतंजलि के 14 उत्पादों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं. ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट का उल्लंघन करने के लिए रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि के ख़िलाफ आपराधिक शिकायत भी दर्ज की गई है. जिन उत्पादों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं उनमें स्वासारि गोल्ड, स्वासारि वटी, ब्रोंकोम, स्वासारि प्रवाही, स्वासारि अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, आईग्रिट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आईड्रॉप शामिल है.

    राज्य सरकार की ओर से ये कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब सुप्रीम कोर्ट में रामदेव और पतंजलि के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण के ख़िलाफ़ अदालत के आदेशों की अवहेलना करने के मामले पर सुनवाई हो रही है. 23 अप्रैल को पिछली सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने समाचार पत्रों में अपनी माफी को “प्रमुखता से” प्रदर्शित नहीं करने के लिए पतंजलि की खिंचाई की थी । अदालत ने पूछा था कि क्या पतंजलि द्वारा अखबारों में दी गई माफी का आकार उसके उत्पादों के लिए पूरे पेज के विज्ञापन के समान था। पतंजलि ने कहा था कि उसने 67 अखबारों में माफीनामा प्रकाशित किया है और कहा है कि वह अदालत का पूरा सम्मान करता है और अपनी गलतियों को नहीं दोहराएगा।

    पतंजलि फूड्स को जीएसटी खुफिया विभाग ने कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिसमें कंपनी से यह बताने को कहा गया है कि उससे 27.46 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए। 26 अप्रैल को कंपनी की ओर से नियामक को दी गई जानकारी के अनुसार, उसे जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय, चंडीगढ़ जोनल यूनिट से मिले नोटिस में यह भी कहा गया है कि कंपनी पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।

    Share. Facebook WhatsApp Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Telegram
    admin
    • Website

    Related Posts

    चमोली: सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तराखंड सीमा का दौरा किया, सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन

    June 9, 2025

    दर्दनाक दुर्घटना: उत्तरकाशी में अनियंत्रित पिकअप वाहन सड़क से नीचे गिरा… 2 की मौत

    June 7, 2025

    थराली बैली ब्रिज निर्माण में लापरवाही उजागर, सीएम धामी ने चार इंजीनियर किए निलंबित

    June 6, 2025

    उत्तराखंड: कब तक इंतजार? बेरोजगार युवाओं ने मांगी इच्छा मृत्यु की अनुमति

    June 5, 2025
    Add A Comment

    Leave A Reply Cancel Reply

    © 2025 Dainik Ujala.
    • Home
    • Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Go to mobile version