हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। मामला करीब 5 हजार परिवारों और 50 हजार लोगों के भविष्य से जुड़ा है। जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच याचिकाकर्ता अब्दुल मतीन सिद्दीकी की अपील पर सुनवाई करेगी।

फैसले से पहले हल्द्वानी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इलाके में 500 से अधिक पुलिसकर्मी, ITBP और CRPF रिज़र्व में तैनात हैं। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन निगरानी, फ्लैग मार्च और कड़ी चेकिंग जारी है।

यह विवाद 2007 से शुरू हुआ था, जब हाईकोर्ट ने रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। कई बार की सुनवाई, याचिकाओं और टालमटोल के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि “50 हजार लोगों को रातों-रात बेघर नहीं किया जा सकता,” और सरकार-रेलवे से पुनर्वास योजना तैयार करने को कहा था।

8 फरवरी 2024 को इलाके में अवैध निर्माण हटाने के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत और 300 से अधिक कर्मचारी घायल हुए थे।
आज आने वाला फैसला इस पूरे विवाद का अगला बड़ा अध्याय तय करेगा।

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