Dainik UjalaDainik Ujala
    What's Hot

    चमोली: जिलाधिकारी डॉ. संदीप तिवारी और डॉ. पूजा का विवाह बना समाज के लिए मिसाल

    June 1, 2025

    उम्रकैद की सजा सुनते ही कातिल की ‘हीरो वाली’ मुस्कान – इंसाफ की अदालत में शैतानी जश्न

    May 31, 2025

    अंकिता भंडारी को मिला न्याय…दोषियों कों मिली सजा, धामी सरकार की सख्ती और संवेदनशीलता ने दिलाया भरोसा

    May 30, 2025
    Facebook Twitter Instagram
    Sunday, June 1
    Facebook Twitter Instagram
    Dainik Ujala Dainik Ujala
    • अंतर्राष्ट्रीय
    • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • बागेश्वर
      • चमोली
      • चम्पावत
      • देहरादून
      • हरिद्वार
      • नैनीताल
      • रुद्रप्रयाग
      • पौड़ी गढ़वाल
      • पिथौरागढ़
      • टिहरी गढ़वाल
      • उधम सिंह नगर
      • उत्तरकाशी
    • मनोरंजन
    • खेल
    • अन्य खबरें
    • संपर्क करें
    Dainik UjalaDainik Ujala
    Home»Uncategorized»उम्रकैद की सजा सुनते ही कातिल की ‘हीरो वाली’ मुस्कान – इंसाफ की अदालत में शैतानी जश्न
    Uncategorized

    उम्रकैद की सजा सुनते ही कातिल की ‘हीरो वाली’ मुस्कान – इंसाफ की अदालत में शैतानी जश्न

    adminBy adminMay 31, 2025No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest WhatsApp LinkedIn Tumblr Email Telegram
    उम्रकैद की सजा सुनते ही कातिल की ‘हीरो वाली’ मुस्कान – इंसाफ की अदालत में शैतानी जश्न
    Share
    Facebook WhatsApp Twitter Email LinkedIn Pinterest

    उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) रीना नेगी की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत कठोरतम उम्रकैद की सजा सुनाई।

    फैसला सुनाए जाने के बाद जब तीनों को कोर्ट से बाहर लाया गया, तब सौरभ भास्कर को हंसता हुआ देखा गया, जबकि उसने हाथ उठाकर लोगों को देखा—जिससे उसके निर्लज्ज और शैतानी रवैये का नज़ारा साफ़ झलकता है।

    अदालत ने हत्या के अलावा IPC की धारा 201 (साक्ष्य मिटाने) के तहत तीनों को 5-5 साल की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत भी तीनों दोषी पाए गए, जिसमें 5-5 साल की सजा और 2-2 हजार रुपये का जुर्माना तय किया गया। पुलकित आर्य को धारा 354 (ए) (छेड़खानी) में भी दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना सुनाया गया।

    सरकार को अदालत ने मृतका के माता-पिता को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।

    फैसला सुनने के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी और अभियोजन अधिकारी राजीव डोभाल मौजूद थे। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने दोषियों की पैरवी की। तीनों दोषियों को सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया।

    अभियोजन पक्ष ने अदालत से दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने कम सजा की गुहार लगाई। अदालत ने इस केस को बेहद गंभीर अपराध करार देते हुए तीनों को दोषी माना।

    मामले में करीब दो साल आठ महीने तक सुनवाई चली, जिसमें एसआईटी के इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह खोलिया समेत 47 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने पाया कि मृतका को आरोपियों ने अनैतिक कार्य के लिए दबाव बनाया था और जब उसने इसका विरोध किया, तो उसे धोखे से बाहर ले जाकर उसकी हत्या कर दी।

    Share. Facebook WhatsApp Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Telegram
    admin
    • Website

    Related Posts

    चमोली: जिलाधिकारी डॉ. संदीप तिवारी और डॉ. पूजा का विवाह बना समाज के लिए मिसाल

    June 1, 2025

    अंकिता भंडारी मर्डर केस में आज फैसला:पिता वीरेंद्र भंडारी बोले-मौत के बदले मौत की सजा मिलनी चाहिए

    May 30, 2025

    उत्तराखंड बनेगा योग का प्रमुख केंद्र, हर वेलनेस सेंटर में शुरू होंगी योग क्लासेस

    May 29, 2025

    दिल्ली में राष्ट्रपति मुर्मू ने उत्तराखंड की तीन प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया पद्मश्री

    May 28, 2025
    Add A Comment

    Leave A Reply Cancel Reply

    © 2025 Dainik Ujala.
    • Home
    • Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Go to mobile version