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    Home»राष्ट्रीय»सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर जताई कड़ी आपत्ति, मनमानी पर लगाई रोक
    राष्ट्रीय

    सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर जताई कड़ी आपत्ति, मनमानी पर लगाई रोक

    Amit ThapliyalBy Amit ThapliyalNovember 13, 2024No Comments1 Min Read
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    नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मनमाने ढंग से हो रहे बुलडोजर एक्शन पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका की अवहेलना नहीं कर सकती और किसी के घर को सिर्फ इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता कि वे अपराध के आरोपी हैं। विध्वंस के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकारी अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि नियमों का उल्लंघन हुआ तो दोषी अधिकारियों को इसके परिणाम भुगतने होंगे और उन्हें हर्जाना भी देना होगा।

    कोर्ट ने कहा कि यह आवश्यक है कि विध्वंस के सभी फैसले उचित और न्यायसंगत तरीके से किए जाएं ताकि नागरिक अधिकारों का सम्मान बना रहे।

     

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