Dainik UjalaDainik Ujala
    What's Hot

    चमोली टनल हादसा: निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन से 9 मजदूरों की मौत, 6 की तलाश जारी

    August 14, 2026

    हल्द्वानी में खड़गे की रैली के बाद शुद्धिकरण हवन पर सियासी घमासान, कांग्रेस ने लगाया दलित विरोधी मानसिकता का आरोप

    August 13, 2026

    12 दिन तक भगवा रंग में रंगा रहा हरिद्वार, 4 करोड़ 80 लाख कांवड़ियों ने भरा गंगाजल; सफाई अभियान शुरू

    August 12, 2026
    Facebook Twitter Instagram
    Friday, August 14
    Facebook Twitter Instagram
    Dainik Ujala Dainik Ujala
    • अंतर्राष्ट्रीय
    • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • बागेश्वर
      • चमोली
      • चम्पावत
      • देहरादून
      • हरिद्वार
      • नैनीताल
      • रुद्रप्रयाग
      • पौड़ी गढ़वाल
      • पिथौरागढ़
      • टिहरी गढ़वाल
      • उधम सिंह नगर
      • उत्तरकाशी
    • मनोरंजन
    • खेल
    • अन्य खबरें
    • संपर्क करें
    Dainik UjalaDainik Ujala
    Home»राष्ट्रीय»सुप्रीम कोर्ट ने सद्गुरु को दी बड़ी राहत, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
    राष्ट्रीय

    सुप्रीम कोर्ट ने सद्गुरु को दी बड़ी राहत, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

    Amit ThapliyalBy Amit ThapliyalOctober 3, 2024No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest WhatsApp LinkedIn Tumblr Email Telegram
    Share
    Facebook WhatsApp Twitter Email LinkedIn Pinterest

    नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन को बड़ी राहत देते हुए मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु पुलिस को फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच का निर्देश दिया गया था। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश भी दिया है।

    CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ईशा फाउंडेशन की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। फाउंडेशन के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया था, यह कहते हुए कि पुलिस द्वारा फाउंडेशन के आश्रम पर बड़ी छापेमारी की गई है।

    क्या है मामला?
    मामला उस समय चर्चा में आया जब रिटायर्ड प्रोफेसर एस. कामराज ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उनकी बेटियों को ईशा योग केंद्र में अवैध रूप से बंधक बनाया गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए 30 सितंबर को पुलिस को जांच के आदेश दिए थे। कामराज का आरोप है कि उनकी बेटियों को ईशा फाउंडेशन ने ‘ब्रेनवॉश’ कर वहां रहने के लिए मजबूर किया और उन्हें अपने परिवार से संपर्क करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

    सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पुलिस को हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत कोई भी कार्रवाई करने से रोका है और मामले की जांच जारी है।

    Isha Foundation case hearing in Supreme Court: Supreme Court transfers the case from the Madras High Court to itself and asks the Tamil Nadu police to submit the status report sought by the High Court to the top court.

    — ANI (@ANI) October 3, 2024

    big relief to Sadhguru Madras High Court supreme court मद्रास हाईकोर्ट सद्गुरु को दी बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट
    Share. Facebook WhatsApp Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Telegram
    Avatar photo
    Amit Thapliyal

    Related Posts

    बिग ब्रेकिंग: निशानेबाज जसपाल राणा की मां श्यामा देवी राणा का निधन, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

    June 29, 2026

    बढ़ती महंगाई के कारण बढ़ रही लोगों की परेशानियां- मल्लिकार्जुन खरगे

    June 20, 2026

    NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर अस्थायी रोक, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

    June 16, 2026

    NEET री-एग्जामिनेशन में गड़बड़ी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, कैबिनेट सचिव ने दिए कड़े निर्देश

    June 13, 2026
    Add A Comment

    Leave A Reply Cancel Reply

    © 2026 Dainik Ujala.
    • Home
    • Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Go to mobile version