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    Home»राष्ट्रीय»सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: अतिक्रमण करने वाले धार्मिक ढांचे हटाए जाएंगे, बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक जारी
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    सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: अतिक्रमण करने वाले धार्मिक ढांचे हटाए जाएंगे, बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक जारी

    Amit ThapliyalBy Amit ThapliyalOctober 1, 2024No Comments1 Min Read
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    नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जन सुरक्षा सर्वोपरि है और सड़कों या रेलवे ट्रैक पर अतिक्रमण करने वाले किसी भी धार्मिक ढांचे, चाहे वह मंदिर हो या दरगाह, को हटाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अतिक्रमण विरोधी अभियान धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है।

    इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने बिना न्यायिक मंजूरी के देशभर में तोड़फोड़ पर रोक लगाने वाले अपने 17 जुलाई के अंतरिम आदेश को जारी रखा है, जिसमें निजी संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी। यह आदेश अगले निर्देश तक लागू रहेगा, लेकिन सड़कों, फुटपाथों, और रेलवे लाइनों पर किए गए अतिक्रमणों को हटाने पर कोई रोक नहीं होगी।

    Hearing in Supreme Court on the matter relating to bulldozer practice | Supreme Court reserves order on the issue of framing pan-India guidelines relating to demolition drive. Supreme Court extends interim order for not demolishing any property without permission, till further… pic.twitter.com/ZR6CzQXF35

    — ANI (@ANI) October 1, 2024

    bulldozer action encroachment interim stay issued religious structures will be removed Supreme Court's tough stand अंतरिम रोक जारी अतिक्रमण धार्मिक ढांचे हटाए जाएंगे बुलडोजर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख
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