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    Home»राष्ट्रीय»नवरात्रि के दौरान अयोध्या में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध, 9 दिनों तक लागू रहेगा आदेश
    राष्ट्रीय

    नवरात्रि के दौरान अयोध्या में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध, 9 दिनों तक लागू रहेगा आदेश

    Amit ThapliyalBy Amit ThapliyalOctober 2, 2024No Comments2 Mins Read
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    अयोध्या: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नवरात्रि को देखते हुए अयोध्या में अगले 9 दिनों तक मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। योगी सरकार के इस फैसले के तहत अयोध्या जनपद में मांस, मछली और अंडे की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया और त्योहारी सीजन में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नवरात्रि से छठ तक के त्योहारों में शांति सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं।

    पूरे राज्य में खुले में मांस की बिक्री पर रोक
    सरकार ने पूरे प्रदेश में खुले में मांस की बिक्री और अवैध स्लॉटर हाउस के संचालन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि धार्मिक स्थलों के आसपास मांस और शराब की दुकानें न हों और शराब की दुकानें तय समय में ही खुलें। इसके साथ ही अवैध और जहरीली शराब के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

    योगी सरकार के निर्देशों के अनुसार, शारदीय नवरात्रि के दौरान मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम, सहारनपुर में मां शाकुम्भरी मंदिर, वाराणसी में विशालाक्षी मंदिर और बलरामपुर में मां पाटेश्वरी धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे।

    Ayodhya, Uttar Pradesh: In view of Navratri, the sale of meat has been banned at all meat shops across the district for nine days pic.twitter.com/mGZvarw4Tj

    — IANS (@ians_india) October 1, 2024

    Ayodhya ban on sale of meat and alcohol Navratri अयोध्या नवरात्रि मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध
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