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    Home»Business»ओवरलोडिंग के आधार पर बीमा क्लेम खारिज करना गलत, उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को दिए 6.49 लाख रुपये देने के निर्देश
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    ओवरलोडिंग के आधार पर बीमा क्लेम खारिज करना गलत, उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को दिए 6.49 लाख रुपये देने के निर्देश

    adminBy adminSeptember 17, 2026No Comments2 Mins Read
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    ओवरलोडिंग के आधार पर बीमा क्लेम खारिज करना गलत, उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को दिए 6.49 लाख रुपये देने के निर्देश
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    ओवरलोडिंग के तर्क को आयोग ने किया खारिज

    उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि केवल वाहन में ओवरलोडिंग के आधार पर बीमा कंपनी किसी वैध दावे (claim) को खारिज नहीं कर सकती। आयोग ने यह टिप्पणी तब की जब एक बीमा कंपनी ने वाहन में तय क्षमता से एक व्यक्ति अधिक होने का हवाला देकर क्लेम देने से मना कर दिया था। आयोग ने इस दलील को पूरी तरह से आधारहीन माना और वाहन मालिक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को 6.49 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।

    मामले की विस्तृत सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने तर्क दिया था कि वाहन अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक भार लेकर चल रहा था, जो सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। कंपनी का दावा था कि इस ओवरलोडिंग की वजह से बीमा दावे को रिजेक्ट किया जाना चाहिए। हालांकि, आयोग ने मामले की गहराई से जांच करने के बाद पाया कि दुर्घटना का सीधा संबंध उस अतिरिक्त व्यक्ति या ओवरलोडिंग से नहीं था। आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि ओवरलोडिंग के कारण दुर्घटना नहीं हुई है, तो केवल इस तकनीकी आधार पर बीमा कंपनी अपने दायित्वों से पीछे नहीं हट सकती।

    इस फैसले के बाद अब बीमा क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों को क्लेम निपटान के दौरान अधिक पारदर्शिता और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना होगा। उपभोक्ता आयोग का यह रुख उन वाहन स्वामियों के लिए एक बड़ी राहत है, जो अक्सर छोटी-मोटी तकनीकी खामियों या ओवरलोडिंग जैसे तर्कों के माध्यम से बीमा कंपनियों द्वारा परेशान किए जाते हैं। यह निर्णय भविष्य में भी ऐसे कानूनी मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल बनेगा, जहाँ दुर्घटना के वास्तविक कारणों और तकनीकी नियमों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक होगा।

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