Dainik UjalaDainik Ujala
    What's Hot

    चमोली टनल हादसा: निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन से 9 मजदूरों की मौत, 6 की तलाश जारी

    August 14, 2026

    हल्द्वानी में खड़गे की रैली के बाद शुद्धिकरण हवन पर सियासी घमासान, कांग्रेस ने लगाया दलित विरोधी मानसिकता का आरोप

    August 13, 2026

    12 दिन तक भगवा रंग में रंगा रहा हरिद्वार, 4 करोड़ 80 लाख कांवड़ियों ने भरा गंगाजल; सफाई अभियान शुरू

    August 12, 2026
    Facebook Twitter Instagram
    Friday, August 14
    Facebook Twitter Instagram
    Dainik Ujala Dainik Ujala
    • अंतर्राष्ट्रीय
    • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • बागेश्वर
      • चमोली
      • चम्पावत
      • देहरादून
      • हरिद्वार
      • नैनीताल
      • रुद्रप्रयाग
      • पौड़ी गढ़वाल
      • पिथौरागढ़
      • टिहरी गढ़वाल
      • उधम सिंह नगर
      • उत्तरकाशी
    • मनोरंजन
    • खेल
    • अन्य खबरें
    • संपर्क करें
    Dainik UjalaDainik Ujala
    Home»अंतर्राष्ट्रीय»चीन: बैंक ऑफ चाइना के पूर्व अध्यक्ष लियू लियांगे को रिश्वतखोरी और अवैध ऋण जारी करने के मामले में मौत की सजा
    अंतर्राष्ट्रीय

    चीन: बैंक ऑफ चाइना के पूर्व अध्यक्ष लियू लियांगे को रिश्वतखोरी और अवैध ऋण जारी करने के मामले में मौत की सजा

    Amit ThapliyalBy Amit ThapliyalNovember 27, 2024No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest WhatsApp LinkedIn Tumblr Email Telegram
    Share
    Facebook WhatsApp Twitter Email LinkedIn Pinterest

    बीजिंग: चीन की एक अदालत ने बैंक ऑफ चाइना के पूर्व अध्यक्ष लियू लियांगे को रिश्वत लेने और अवैध रूप से ऋण जारी करने के मामले में दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई है। यह फैसला पूर्वी चीन के शांदोंग प्रांत के जिनान शहर की एक अदालत ने सुनाया, जिसने लियू लियांगे पर लगे सभी आरोपों को सही पाया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि लियू लियांगे को जीवन भर के लिए राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जाए और उनकी सभी निजी संपत्तियाँ जब्त की जाएं।

    रिश्वत और अवैध ऋण की घटनाएं:
    लियू लियांगे पर आरोप था कि उन्होंने बैंक ऑफ चाइना और क्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ चाइना में अपने उच्च पदों का दुरुपयोग करते हुए कुल 121 मिलियन युआन (लगभग 142 करोड़ रुपये) रिश्वत के रूप में लिए। इसके अलावा, अदालत ने यह भी पाया कि लियू ने जानबूझकर कानूनी नियमों का उल्लंघन करते हुए अयोग्य कंपनियों को 3.32 बिलियन युआन (लगभग 3,800 करोड़ रुपये) से अधिक का ऋण जारी किया, जिससे बैंक को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। लियू के इन फैसलों के कारण बैंक को 190.7 मिलियन युआन से अधिक की हानि हुई।

    भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों का सख्त प्रवर्तन:
    चीन में भ्रष्टाचार से जुड़े कानून बेहद सख्त हैं। अदालत ने लियू लियांगे को न केवल मौत की सजा सुनाई, बल्कि उन्हें राज्य के खजाने में अपनी अवैध कमाई जमा करने का भी आदेश दिया। 2023 में, चीन की राष्ट्रीय पीपुल्स कांग्रेस (NPC) की स्थायी समिति ने भ्रष्टाचार से जुड़ी सजा को और भी सख्त करने के लिए आपराधिक कानून में संशोधन किया था, जिससे रिश्वतखोरी के मामलों में मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया था।

    भ्रष्टाचार के खिलाफ चीन की सख्त नीति:
    चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। शी ने अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार को लेकर कठोर नीतियां अपनाई हैं और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी सजा देने की प्रक्रिया को तेज किया है। इस फैसले से यह स्पष्ट हो जाता है कि चीन भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतेगा।

    Bank of China bribery and illegal loans China death sentence former chairman Liu Lianghe चीन पूर्व अध्यक्ष लियू लियांगे बैंक ऑफ चाइना मौत की सजा रिश्वतखोरी और अवैध ऋण
    Share. Facebook WhatsApp Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Telegram
    Avatar photo
    Amit Thapliyal

    Related Posts

    भारत-यूके व्यापार समझौता: तीसरे देशों से सस्ते आयात पर लगेगी रोक, सरकार ने जारी किए नए नियम

    July 5, 2026

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे भारत का दौरा, तैयारियों में जुटा ट्रंप प्रशासन

    June 27, 2026

    फिलीपींस के एक स्कूल में फायरिंग, तीन छात्रों की मौत, कई घायल

    June 22, 2026

    दक्षिणी फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का भूकंप, पांच लोगों की मौत

    June 8, 2026
    Add A Comment

    Leave A Reply Cancel Reply

    © 2026 Dainik Ujala.
    • Home
    • Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Go to mobile version