Dainik UjalaDainik Ujala
    What's Hot

    उत्तराखंड में खनन राजस्व ने बनाया इतिहास, धामी सरकार में 1200 करोड़ से ज्यादा आय

    April 7, 2026

    14 अप्रैल को उत्तराखंड आएंगे पीएम मोदी, करोड़ों की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन

    April 6, 2026

    उत्तराखंड: शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट सख्त: अपात्रों की सिफारिश पर उठे गंभीर सवाल

    April 5, 2026
    Facebook Twitter Instagram
    Tuesday, April 7
    Facebook Twitter Instagram
    Dainik Ujala Dainik Ujala
    • अंतर्राष्ट्रीय
    • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • बागेश्वर
      • चमोली
      • चम्पावत
      • देहरादून
      • हरिद्वार
      • नैनीताल
      • रुद्रप्रयाग
      • पौड़ी गढ़वाल
      • पिथौरागढ़
      • टिहरी गढ़वाल
      • उधम सिंह नगर
      • उत्तरकाशी
    • मनोरंजन
    • खेल
    • अन्य खबरें
    • संपर्क करें
    Dainik UjalaDainik Ujala
    Home»राष्ट्रीय»चलती ट्रेन में रील बनाना अब पड़ेगा भारी, रेलवे ने जारी किए सख्त निर्देश
    राष्ट्रीय

    चलती ट्रेन में रील बनाना अब पड़ेगा भारी, रेलवे ने जारी किए सख्त निर्देश

    Amit ThapliyalBy Amit ThapliyalNovember 16, 2024No Comments3 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest WhatsApp LinkedIn Tumblr Email Telegram
    Share
    Facebook WhatsApp Twitter Email LinkedIn Pinterest

    नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर फेमस होने की होड़ में लोग अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। हाल ही में एक युवक का चलती ट्रेन में खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसने न केवल अपनी जान खतरे में डाली, बल्कि सैकड़ों रेल यात्रियों की सुरक्षा को भी खतरे में डाला। इस घटना के बाद रेलवे बोर्ड ने सख्त कदम उठाते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

    रेलवे बोर्ड ने क्या कहा?
    रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि कोई व्यक्ति रील बनाकर रेल परिचालन में बाधा डालता है या यात्रियों को असुविधा पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ प्राथमिकी (केस) दर्ज की जाएगी। रेलवे ने इसे गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा बलों को सतर्क रहने को कहा है।

    रील बाजों की वजह से खतरे में यात्रियों की जान
    हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा गया कि एक युवक चलती ट्रेन के गेट पर खड़े होकर स्टंट कर रहा था। उसकी यह हरकत न केवल उसकी जान के लिए खतरनाक थी, बल्कि रेल संचालन और यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा थी।

    रेलवे ने दिखाया सख्त रुख
    एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने कहा, “रील बनाने की होड़ में लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। पटरियों पर वस्तुएं रखकर वीडियो बनाना, वाहन चलाना और चलती ट्रेन में स्टंट करना यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करें।”

    सोशल मीडिया का खतरनाक ट्रेंड
    अधिकारी ने यह भी बताया कि लोग सेल्फी लेने के लिए ट्रेन के पास बहुत करीब चले जाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। कई मामलों में लोग ट्रेन की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं।

    क्या होगी सजा?
    रेलवे ने स्पष्ट किया है कि रील बनाने के दौरान रेल परिचालन में बाधा डालने वालों पर भारतीय रेल अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है।

    रेलवे की अपील
    रेलवे बोर्ड ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए अपनी और दूसरों की जान जोखिम में न डालें। यात्रियों से यह भी कहा गया है कि ऐसी घटनाओं को तुरंत सुरक्षा बलों को रिपोर्ट करें।

    यह कदम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और गैर-जिम्मेदाराना हरकतों पर रोक लगाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।

    Share. Facebook WhatsApp Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Telegram
    Avatar photo
    Amit Thapliyal

    Related Posts

    सुरों में रची पहचान: नरेश कुमार ने ‘वंदे मातरम्’ को नया संगीत रूप दिया

    January 31, 2026

    सुप्रीम कोर्ट ने UGC का फैसला पलटा, नए नियमों पर CJI ने जताई चिंता

    January 29, 2026

    भारत-पाक मध्यस्थता के चीनी दावे पर कांग्रेस का हमला, सरकार से मांगा जवाब

    December 31, 2025

    किसानों को बड़ी राहत, पीएम मोदी ने डिब्रूगढ़ जिले में प्रस्तावित उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी

    December 21, 2025
    Add A Comment

    Leave A Reply Cancel Reply

    © 2026 Dainik Ujala.
    • Home
    • Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Go to mobile version